क्रमांक |
योजना के बिन्दु |
विवरण |
1 |
उद्देश्य |
भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी), कार्पोरेशन, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, विकास प्राधिकरण, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं कैडर कार्यालय के स्थाई कार्मिकों को आकर्षक ब्याज दर पर सुगमता से वेतन खाते के साथ ओवर ड्राफ्ट ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना एवं आकर्षक ब्याज एवं अन्य सुविधाएं। |
2 |
प्रक्रिया |
- उपरोक्त संस्थाओं द्वारा अपने समस्त स्थायी कार्मिकों का वेतन खाता उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की किसी नजदीकी शाखा में खुलवाना होगा।
- उपरोक्त संस्थाओं द्वारा अपने समस्त कार्मिकों का वेतन/अन्य देय बैंक शाखा में खुले वेतन खाते में अन्तरित करना होगा।
- बैंक शाखा उपरोक्त संस्थाओं के कार्मिकों का वेतन खाता एवं ओवर ड्राफ्ट खाता अपनी शाखा में खोलेगी।
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3 |
वेतन खाता एवं ओवर ड्राफ्ट खाता खोलने हेतु आवश्यक प्रपत्र |
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड (अनिवार्य)
- पते के प्रमाण हेतु आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट/संस्था द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा नवीनतम बिजली का बिल/हाउस टैक्स रसीद
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4 |
बचत खाता खोलने हेतु न्यूनतम धनराशि |
शून्य |
5 |
ब्याज (बचत खाते पर) |
- उक्त बचत खाते में औसत मासिक बैलेंस निम्न होने पर निम्न ब्याज दर ’ देय होगीं:
- रू0 3.00 लाख तक - 3.50 प्रतिशत
- रू0 3.00 लाख से अधिक तथा रू0 4.00 लाख तक - 4.00 प्रतिशत
- रू0 4.00 लाख से अधिक - 4.50 प्रतिशत
उक्त ब्याज दरें समय-समय पर परिवर्तनीय होगीं। |
6 |
नामिनेशन सुविधा |
उक्त बचत खाते पर नामिनेशन सुविधा उपलब्ध है। |
7 |
बचत खाते पर सुविधाएं |
- ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा की सुविधा
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से दुर्घटना के कारण मृत्यु पर उसके नामिनी को रू0 2.00 लाख की बीमा राशि बैंक के माध्यम से देय होगी। उक्त बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा।
- आईएमपीएस/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ यूपीआई के ट्राजेक्शन पर कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जायेगा।
- इण्टरनेट बैंकिंग सुविधा निःशुल्क।
- चेक बुक की सुविधा निःशुल्क।
- एसएमएस सुविधा निःशुल्क।
- डेबिट कार्ड निःशुल्क, डेबिट कार्ड का वार्षिक प्रभार निःशुल्क।
- निःशुल्क डी.डी./बैंकर्स चेक निर्गत करने की सुविधा।
- लाकर आवंटित कराने पर लाकर के वार्षिक किराये में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- वेतनभोगी कार्मिक के स्पाउस को शून्य बैलेंस पर बचत खाता खोलने की अनुमति होगी।
- उक्त योजना से आच्छादित वेतनभोगी कार्मिक को उक्त योजना लागू होने की तिथि के पश्चात बैंक की व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत ऋण योजनाओं यथा- व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गोल्ड लोन, अचल सम्पत्ति के विरूद्ध ऋण, गृह ऋण, दो पहिया वाहन ऋण, शिक्षा ऋण एवं होम लोन टेक ओवर ऋण में प्रचलित ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तथा प्रोसेसिंग फीस में 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जायेगी।
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8 |
सहकारी स्वागत किट |
- उक्त बचत खाता खोलने के उपरान्त तत्समय ग्राहक को सहकारी स्वागत किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें पासबुक, एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड पिन आदि होगें।
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9- ओवर ड्राफ्ट की सुविधा |
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ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा |
स्थायी कार्मिक के 05 माह के वेतन के बराबर या अधिकतम 5.00 लाख (जो भी कम हो) |
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ब्याज दर |
9.75 प्रतिशत (ओवर ड्राफ्ट की आहरित धनराशि पर मासिक आधार पर ब्याज चार्ज किया जायेगा, जो प्रभारित एवं यौगिक (कम्पाउन्ड) होगा) |
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ओवर ड्राफ्ट ऋण अवधि |
कार्मिक के सेवानिवृत्त होने से 6 माह पूर्व ब्याज सहित ऋण चुकता करना होगा। |
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आवश्यक प्रपत्र: |
- आवेदन पत्र (Form No. ODL-1)
- ओवर ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने हेतु सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी अन्डरटेकिंग (Form No. ODL-2)
- नाममात्रिक सदस्यता (Form No. ODL-3)
- डिमान्ड प्रोनोट (निर्धारित मूल्य के रसीदी टिकट के साथ) (Form No. ODL-4)
- लेटर आफ कन्टीन्यूटी (Form No. ODL-5)
- लेटर आफ अन्डरटेकिंग फ्राम बारोवर (Form No. ODL-6)
- पैन, आधार एवं विभागीय परिचय पत्र की छायाप्रति, नवीनतम फोटोग्राफ
- विगत तीन माह का वेतन प्रमाण पत्र
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सिबिल स्कोर |
- सिबिल स्कोर 700 या 700 से अधिक होना चाहिए
- सिबिल स्कोर 750 या अधिक होने पर ब्याज दर पर 0.25 प्रतिशत की छूट।
- शाखा प्रबन्धक सिबिल स्कोर 700 न होने पर 50 अंकों की छूट गुण-दोष के आधार पर दे सकेगा।
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विशेष निर्देश |
- ओ0डी0 पर मासिक ब्याज लगने के पश्चात ऋणी को मासिक ब्याज अनिवार्य रूप से ओ0डी0 खाते में जमा करना होगा तथा यदि ओवर ड्राफ्ट में लगा ऋण स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक हो जाता है तो वेतनभोगी को धनराशि जमा कर ओ0डी खाता ऋण सीमा के अन्दर लाना अनिवार्य होगा। यदि वह धनराशि जमा नहीं करते हैं तो शाखा को अधिकार होगा कि वह ऋणी का वेतन खाता डेबिट कर ऋण खाते में ट्रांसफर कर दें। खाता खोलते समय इस हेतु ऋणी से अन्डरटेकिंग ली जायेगी।
- ऋणी के विभाग के आहरण वितरण अधिकारी से अन्डरटेकिंग ली जाएगी कि ऋणी के वेतन सहित समस्त देयों का भुगतान बैंक के बचत खाते में करेगा।
- बिना ऋण चुकाए सम्बन्धित संस्था वेतनभोगी के वेतन खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित नहीं करेगी।
- संस्था अपने कार्मिक से सेवानिवृत्त होने के 6 माह पूर्व ओवर ड्राफ्ट ऋण खाता ब्याज सहित जमा करायेगी तथा ऋणी की जिम्मेदारी होगी कि वह ओवर ड्राफ्ट ऋण सीमा सेवानिवृत्त से 6 माह पूर्व ब्याज सहित समायोजित कर दे।
- उधारकर्ता द्वारा की गयी चूक से बैंक को नुकसान होता है तो उधारकर्ता को उक्त की क्षतिपूर्ति करनी होगी।
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ओवर ड्राफ्ट की अन्य सुविधा |
निःशुल्क स्टेटमेन्ट/पासबुक/चेकबुक की सुविधा |
10 |
विवाद की स्थिति |
किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण सहकारी समिति अधिनियम - 1965 एवं सहकारी समिति नियमावली-1968 की सुसंगत धाराओं एवं नियमों के अन्तर्गत मध्यस्थ वाद द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। |